GST के कारण व्यापारियों में मचा हड़कंप !एक अक्टूबर से नहीं बिकेंगे पुराने एमआरपी वाले सामान, माल होगा जब्त ?
रिपोर्टर.
एक अक्तूबर से पुराने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर सामान नहीं बिकेंगे।
देश में जीएसटी लागू होने से पहले बना माल जब्त हो सकता है।
पुराने सामान बेचने की समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है।व्यापारियों के लिए समय ही कहाँ है की इस का कुछ इलाज कर सके ?
उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 1 अक्तूबर से पुरानी और नई एमआरपी के साथ सामान बेचने की समय सीमा बढ़ने की संभावना कम है।
यदि कोई आयातक या कंपनी आवेदन करती है, तो उस पर ‘केस टू केस’ स्तर पर इजाजत देने पर विचार हो सकता है !
सरकार ने एक जुलाई से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद कंपनियों और आयातकों को पुरानी एमआरपी का माल खत्म करने के लिए तीन माह यानी तीस सितंबर तक समय दिया था।
कहा गया था कि वह पुरानी एमआरपी के साथ नई एमआरपी लिखकर बाजार में अपना सामान बेच सकते हैं !