जाने क्या है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला? क्यो 31 दिसंबर 2017 तक सभी बैंक खातों को लिंक कराना जरूरी है?
रिपोर्टर.
सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है।आधार को बैंक अकाउंट्स से जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसबंर 2017 तय की है,वहीं मोबाइल से आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख 6 फरवीर 2018 रखी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर तक सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ लें।
जो लोग इस अवधि तक अपने बैंक खातों से आधार नहीं जोड़ेंगे, वो खातों से लेनदेन नहीं कर सकेंगे।
बता दें कि सरकार ने कई सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।
आम आदमी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से भी लिंक कर दें।
आधार’ की अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक बेंच गठित करने का फैसला किया।
बता दें कि आधार को लेकर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
आधार कार्ड को लेकर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी निशाना साध रहे हैं।
आधार कार्ड को लेकर एक तरह से सियासत शुरू हो गई है।
इसके अलावा आधार की सुरक्षा को लेकर भी सभी लोग चिंतित हैं।
हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वह अपना फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगी।
फिर चाहे उनका फोन डिसकनेक्ट ही क्यों ना हो जाए।
इसके बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आधार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है !