उन्नाव रेप कांड, सुप्रिम कोर्ट का ज़बरदस्त फ़ैसला, केस दिल्ली ट्रांसफ़र करने का आदेश !

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दिल्ली :-रिपोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्नाव रेप केस की सुनवाई करते हुए इससे जुड़े सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।

गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने इस बात पर नाराज़गी ज़ाहिर की कि आखिर उन्हें पीड़िता की तरफ से लिखा गया पत्र समय पर क्यों न मिल सका।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस का ट्रायल 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है।
उन्होंने उन्नाव रेप से जुड़े सभी केस पर एक ही जज को सुनवाई करने का आदेश दिया।
चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सात दिन के अंदर ट्रक हादसे की जांच पूरी की जाए।

पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है।
चीफ़ जस्टिस ने अपने आदेश में कहा कि हम पीड़िता, उसके वकील, पीड़िता की मां, उसके चारों भाई, उसके चाचा और उन्नाव में परिवार के सदस्यों को फौरन सुरक्षा का आदेश दिया।

भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्नाव रेप केस में सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता के अंतरिम मुआवज़े पर भी विचार किया गया है।

इसके तहत, यूपी सरकार को यह आदेश दिया गया है कि पीड़िता को 25 लाख रुपये भरपाई के तौर पर अदा करे। इसके साथ ही, चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्नाव से विमान द्वारा सीबीआई अधिकारी को कोर्ट में हाज़िर होने को कहा है।

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