शासकीय उचित मूल्य दुकान पालाचौरई प्रबंधक विक्रेता के विरुद्ध जांच में अवैध लाभ प्राप्त करने करने संबंधी अनियमितता पाई जाने पर एफआईआर दर्ज

तकीम अहमद संवाददाता

शासकीय उचित मूल्य दुकान पालाचौरई के प्रबंधक/विक्रेता के विरूध्द एफआईआर दर्ज का मामला

गरीबों का गल्ला खाना पड़ा महंगा

गरीबों का गल्ला ब्लेक में बेच खाय राशन दूकान के सेल्समेन की खुल गई पोल। सात लाख़ सात हजार रूपए का बेचा था गल्ला। अब सेल्समेन जाएगा जेल ।

इसी प्रकार जुन्नारदेव ब्लॉक मे सही जांच होती है तो कई राशन दूकान में बड़े बड़े मगरमच्छ आ सकते हैं पकड़ में। गरीबों का गल्ला ब्लेक में बैचने वाले।

कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री अंजू मरावी द्वारा गत दिनों कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जुन्नारदेव से जिले की तहसील जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत पालाचौरई से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक-3605004 की जांच कराई गई ।

जांच के दौरान में लगभग 7 लाख 7 हजार 475 रूपये का अवैध लाभ प्राप्त किये जाने संबंधी अनियमितता पाई जाने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान पालाचौरई के प्रबंधक एवं विक्रेता श्री दिलीप पवार के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जुन्नारदेव श्री राघवेन्द्र सिंह लिल्हारे द्वारा पुलिस थाना जुन्नारदेव में एफआईआर दर्ज कराई गई है ।

जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री मरावी ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जुन्नारदेव श्री लिल्हारे द्वारा की गई जांच में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित पालाचौरई द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान पालाचौरई के प्रबंधक एवं विक्रेता दिलीप पवार द्वारा शासन के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में उपभोक्ता सामग्री का वितरण नहीं किया जाकर दुकान में प्राप्त उपभोक्ता सामग्री का खुर्द-बुर्द कर एवं व्यपवर्तन किया

जाकर अनुमानित राशि 707475 रूपये का अवैध लाभ प्राप्त किया जाना पाये जाने पर यह कार्यवाही की गई है।

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