बैंक अधिकारी से छेड़छाड़ के चलते मलाड निवासी को कोर्ट द्वारा सुनाई सजा


मुंबई
रिपोर्टर
अल्ताफ शेख

पते के सत्यापन के दौरान बैंक अधिकारी से छेड़छाड़ के आरोप में मलाड निवासी को एक साल की जेल…..

मुंबई: मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मलाड निवासी नरेंद्र सागवेकर को एक बैंक अधिकारी से छेड़छाड़ करने का दोषी ठहराया है, जो नवंबर 2020 में पते के सत्यापन के लिए उनके घर आया था।

सागवेकर को एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मलाड पुलिस स्टेशन में महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी 26 नवंबर, 2020 को खाता खुलवाने के लिए उनकी शाखा में आया था।
बैंक के नियमों के अनुसार, शिकायतकर्ता अगले दिन दोपहर 12:30 बजे पते के सत्यापन के लिए सागवेकर के घर गई थी। उसने दावा किया कि सागवेकर घर में अकेला था और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब वह जा रही थी, तो उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला तुरंत बैंक वापस गई, अपने वरिष्ठों और कर्मचारियों को घटना के बारे में बताया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया।

बचाव पक्ष ने दावा किया कि पीड़िता ने न तो चिल्लाया और न ही मदद मांगी और न ही कोई चश्मदीद गवाह था।
हालाँकि, अदालत ने कहा: “चूँकि घटना एक बंद कमरे में हुई थी, इसलिए कमरे में कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था। बदनामी के डर से, सूचना देने वाली महिला आरोपी के समाज में शोर-शराबा नहीं कर सकती थी।” इस प्रकार, पीड़िता की गवाही के आधार पर, अदालत ने आरोपी को बैंक अधिकारी से छेड़छाड़ का दोषी ठहराया।

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