SC के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने लगाई आपत्ति, यही कारण है कि आपत्तिजनक नारे लगाना पड़ा भारी गए हवालात में,क्या है पूरा मामला? जाने
आपत्तिजनक नारे लगाने वाले गिफ्तार…
आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने लगाई आपत्ति
आरोपी सन्नी पिता विनोद मेवाडे,
भारत पिता किसन सौदे ,
राकेश पिता कन्हैयालाल ,
विकास पिता कन्हैयालाल को भेजा गया जेल
एंकर – मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में फ़िल्म पठान के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पैगम्बर मोहम्मद साहब के खिलाफ अप्पति जनक नारे लगाने वाले चार बजरंगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अभी आरोपी आरोपी सन्नी पिता विनोद मेवाडे,
भारत पिता किसन सौदे ,
राकेश पिता कन्हैयालाल ,
विकास पिता कन्हैयालाल को कोर्ट से जेल भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी मुफ्ती ए शहर मुफ्ती साबिर साहब ,दारुल उलूम नूरी के मुफ्ती अहमद यार खान सहित अन्य मुस्लिम समाज के लोग आपत्ति के लिए कोर्ट पहुंचे थे।
विओ – दरसअल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पैगम्बर मोहम्मद साहब के खिलाफ अप्पति जनक नारे बाजी की गई थी जिसको लेकर बुधवार को मुस्लिम समुदाय ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर थाने का किया घेराव भी किया था।
वही इन्दौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा छत्रीपुरा पुलिस को मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे जहा देर रात पैगम्बर मोहम्मद साहब पर आपत्ति जनक नारे बाजी करने वाले चार बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपी सन्नी पिता विनोद मेवाडे,
भारत पिता किसन सौदे ,
राकेश पिता कन्हैयालाल ,
विकास पिता कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद मंगलवार को पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को जिला कोर्ट में गणतंत्र दिवस का अवकाश होने के चलते कोर्ट नंबर 12 की तृतीय व्यवहार न्याधीश इंदौर पारुल चोकसे
की कोर्ट में पेश किया गया जहां से इन्हे जेल भेज दिया गया।
इस मामले में आज सभी आरोपियों की ओर से अपना जमानत आवेदन पेश किया गया था लेकिन अवकाश होने के चलते जमानत आवेदन पर बुधवार को सुनवाई होगी जमानत आवेदन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी मुफ्ती शहर मुफ्ती साबिर साहब दारूल उलूम नूरी के मुफ्ती अहमद यार खान साहब सहित अन्य ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि इस मामले में जमानत का विरोध करने वालों को भी सुना जाए।
सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने कहा कि शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटिशन नंबर 9 40/2022 साइटेशन 2022 लाइव लॉ
/एससी 872 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी हेट स्पीच के केस होंगे तो सेक्शन 153 ए 153 बी 295 ए एवं 505 आईपीसी में स्टेट को सोमोटो कार्रवाई करना चाहिए।
बाइट – एहतेशाम हाशमी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता।
Vo गौरतलब है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट पर है और पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने अपील करते हुए कहा है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना लें कानून अपना काम कर रहा है उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की है
हरिनारायण चारी मिश्र , इन्दौर पुलिस कमिश्नर।
प्रस्तुतकर्ता: मो राशिद खान