प्रेमी के साथ मूक बधिर पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को मिली जमानत
मुंबई
संवादाता
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मूक-बधिर पति की हत्या की आरोपी महिला को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का हवाला देते हुए जमानत दे दी।
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ कथित साजिश में अपने मूक-बधिर पति की हत्या करने की आरोपी महिला को जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि उसके खिलाफ मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।
विगत
7 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार रुक्साना शेख पर अपने कथित प्रेमी जय चावड़ा और सह-आरोपी शिवजीत सिंह के साथ मिलकर अपने पति अरशद शेख की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, चावड़ा को दादर रेलवे स्टेशन पर अरशद का शव सूटकेस में लेकर जाते हुए पकड़ा गया था।
न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने 12 जून को उसे जमानत देते हुए कहा: “हालांकि अपराध की प्रकृति निस्संदेह गंभीर है, लेकिन संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। आगे भी हिरासत में रखना प्री-ट्रायल सजा के बराबर होगा, जो अस्वीकार्य है।” अभियोजन पक्ष ने शेख और चावड़ा द्वारा दो गवाहों के समक्ष दिए गए कथित न्यायेतर इकबालिया बयान, उनके बीच लगातार संवाद दिखाने वाले कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल की गई रस्सी और तार की बरामदगी पर भरोसा किया है। उन्होंने तर्क दिया कि रुकसाना और चावड़ा के बीच संबंध ही मकसद बना।
हालांकि, न्यायालय ने कहा कि शेख को हत्या से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, घटनाओं की श्रृंखला, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, संदेह पैदा कर सकती है, लेकिन लिंक को अभी तक इतने पुख्ता तौर पर साबित नहीं किया गया है कि वे निर्दोषता की हर परिकल्पना को बाहर कर दें।
शेख के वकील ने बताया कि मामला पूरी तरह से अनुमान पर आधारित था, और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इसे समाप्त होने में लंबा समय लग सकता है। न्यायालय ने कहा, ऐसी स्थिति में, आगे की कैद पूर्व-परीक्षण दंड के बराबर होगी।” शेख को कम से कम एक सॉल्वेंट ज़मानत के साथ 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। उसे सबूतों से छेड़छाड़ न करने, गवाहों से संपर्क न करने या बिना अनुमति के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को न छोड़ने का आदेश दिया गया है।
साभार;अल्ताफ शेख