जिला कलेक्टर साहिबा के आदेशों का यहां खुला उल्लंघन R I एवं पटवारी की शिकायत तीन बार जनसुनवाई में देने के बाद भी नही हुआ सीमांकन

जिला कलेक्टर महोदया के आदेशों का खुला उल्लंघन

दमुआ। दमुआ वार्ड क्रमांक 13 मे सड़क किनारे अवेध रुप से शासकीय भूमि पर वार्ड 14 निवाशी दिनेश बीझाड़े द्वारा अवेध रुप से अतिक्रमण कर मकान बनाया जो कि बड़े घास की शासकीय भूमि है ।जिसपर लगभग 4 माह से शिकायत पर शिकायत चल रही है।

और दमुआ नायब तहसीलदार पुर्णिमा खंडायत द्वारा स्वयं निरीक्षण किया और पाया गया कि शासकीय भूमि 179/1 रकबा 0,0013 पर अवैध निर्माण किया गया है। नाप किये जाने के बाद पंचनामा तैयार किया गया। पटवारी दीपक चंद्रवंशी, RI राजकुमार उइके और नगर पालिका के कर्मचारी भी उपस्थित थे ।

उसके बाद अवेध निर्माण कर्ता दिनेश द्वारा कहा गया कि यह हमारी भूमि हैं जिस पर दमुआ नायब ताहसीलदार द्वारा लगभग 4 बार सीमांकन का आदेश दिया गया है परंतु एक भी बार संहि सीमांकन नहीं किया गया और RI राजकुमार उइके द्वारा गलत सीमांकन किया गया।

जिसके लिए RI द्वारा न्यायालय में लिखित पत्र दिया गया कि मुझसे गलत सीमांकन हुआ उसके बाद फिर से आदेश पर आदेश हुए परतुं पटवारी और Ri की दूसरी टीम बनायी गई। जो कि सीमांकन अभी तक नहीं कर पाए सीधा कहा जाए कि माननीय न्यायालय के आदेश और जिला कलेक्टर महोदया के आदेश की अवहेलना दमुआ एवं जुन्नारदेव के RI और पटवारी द्वारा किया गया।

कलेक्टर महोदया को आवेदन दिया गया जिसपर दमुआ नायब ताहसीलदार द्वारा दिनाँक 29। 12। 2022 को आदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर प्रातिवेदन दिया जाए। जिसका सीमांकन 17 ।1। 2022 को होना तय हुआ था परतुं एक बार फिर से उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई । पटवारी दीपक ठाकुर और RI कमरे द्वारा दिनाँक 17। 1। 2022 को सीमांकन किया जाना था परंतु सीमांकन नहीं हुआ।

नायब तहसीलदार दमुआ
पुर्णिमा खंडायत
मेरे द्वारा 15 दिन के अंदर सीमांकन का आदेश जारी किया गया था परंतु छुट्टी पर होने के कारण ri पटवारी द्वारा सीमांकन नहीं किया गया। अगला आदेश जारी कर दिया गया है।

संवाद: मानोज डोंगरे

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