नगर निगम ,नगर पालिका और नगर पंचायतो में होने वाले चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द से जल्द कराए जाएं चुनाव

डॉक्टर अरूण कुमार मिश्र

नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में होने वाले चुनाव, उत्तर प्रदेश सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को कर दिया था खारिज।

अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनी मसौदा चुनाव अधिसूचना को अमान्य करने के दो दिन बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की किया मांग ।2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस मामले में हो सकती है सुनवाई।

इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण के बिना होने वाले राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दे दी हरी झंडी।
बताते चलें कि इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का दिया आदेश।

बेंच ने कहा कि या तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो या फिर 31 जनवरी तक रैपिड सर्वे कराया जाए और उसके बाद आरक्षण देकर हो चुनाव

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