इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय में याचिका पर मांगा जवाब ,10जनवरी2023 को होगी इस मामले में अगली सुनवाई,जानिए क्या है पूरा मामला?

अरविंद कुमार त्रिपाठी एडवोकेट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी  करने पर अगली सुनवाई तक लगा दी रोक।कोर्ट ने विश्वविद्यालय से याचिका पर मांगा जवाब.10 जनवरी को होगी इस मामले में अगली सुनवाई।

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने अंबुज कुमार मिश्र की याचिका पर दिया यह आदेश।याचिका पर अधिवक्ता राजीव शुक्ला ने की बहस।अंबुज कुमार मिश्र व अन्य की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की गई है दाखिल।

याची अंबुज कुमार मिश्र के अधिवक्ता राजीव शुक्ला का कहना था कि बिना किसी सूचना के परीक्षा का पैटर्न बदलकर वस्तुनिष्ठ से कर दिया गया सब्जेक्टिव जबकि विज्ञापन में साफ कहा गया था कि ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम का पैटर्न।
अभ्यर्थियों को परीक्षा का पैटर्न बदले जाने की एग्जाम से महज सात दिन पहले दी गई थी सूचना। तैयारी के लिए सात दिन का समय नहीं है उचित।

अधिवक्ता राजीव शुक्ला का कहना था कि बिना किसी नियम-कानून के यूनिवर्सिटी को विज्ञापन के बाद एग्जाम का पैर्टन बदलने का नहीं है कोई अधिकार।
कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और विश्वविद्यालय को 2 जनवरी तक याची को जवाबी हलफनामा देने तथा उसका जवाब देने का समय देते हुए 10 जनवरी को सुनवाई के लिए पेश करने का दिया निर्देश।

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