विशेष पोस्को अदालत का फैसला, ट्यूशन टीचर को किया बरी
मुंबई
रिपोर्टर अल्ताफ शेख
विशेष पॉक्सो अदालत ने छात्रा को छूने के आरोपी ट्यूशन शिक्षक को महत्वपूर्ण सबूतों के अभाव में बरी कर दिया..
मुंबई: एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 वर्षीय छात्रा को अनुचित तरीके से छूने के आरोप में 28 वर्षीय ट्यूशन टीचर को पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण सबूत पेश न करने का हवाला देते हुए बरी कर दिया।
लड़की ने आरोप लगाया था कि 2 फरवरी, 2018 को शाम की अतिरिक्त कक्षा के दौरान उसके शिक्षक ने उसका स्वेटर खोला और उसे छुआ। हालाँकि, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जाँच अधिकारी ने स्वेटर ज़ब्त नहीं किया, जिससे पीड़िता के दावे की पुष्टि करना असंभव हो गया।
इसके अलावा, अदालत ने पीड़िता की गवाही को अविश्वसनीय पाया और कहा कि उसने कथित घटना के ठीक दो दिन बाद आधी रात को गणित के एक सवाल में मदद के लिए शिक्षक को फ़ोन किया था।
न्यायाधीश ने तर्क दिया कि पीड़िता ऐसी घटना के तुरंत बाद शिक्षक से संपर्क नहीं करती, जिससे यह संकेत मिलता है कि शिक्षक को झूठा फंसाया गया हो सकता है। शिक्षक, जिसे गिरफ्तार किया गया था और बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था, अब सभी आरोपों से मुक्त हो गया है।