मृतक अनिल सिंह रावत के परिजनों को भी जल्द ही मिलेगा मुआवजा क्या है खास मामला?जाने

एक कदम और जीत की ओर मृतक अनिल सिंह रावत के परिजनों को भी जल्द मिलेगा मुआवजा ।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में दायर मेरी एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन के सीएमडी और डीएम गाजियाबाद से घटना के सम्बंध में जवाब तलब किया है ।

संक्षेप में मामला यह है –

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद गाजियाबाद में नन्दग्राम थाना क्षेत्र स्थित घूकना मोड़ स्थित त्यागी मार्किट के निकट दिनाँक 25 सितम्बर 2022 को हुई भारी बारिश के कारण हुए जल भराव से बिजली के खम्बे में करंट उतर आया था, वहाँ से निकल रहे अनिल रावत नाम के व्यक्ति की खम्बे में उतरे करंट की चपेट में आने से मौत हो गयी थी ।

दिनाँक 26 सितम्बर 2022 को इस मामले में मानव अधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा ने विधुत विभाग एवम जिला प्रशासन की लापरवाही से हुई मौत का मामला मानते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में एक जनहित याचिका दायर कर मृतक अनिल सिंह रावत के परिजनों को उतर प्रदेश सरकार से 10 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाने एवम घटना के जिम्मेदार विधुत विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की माँग की थी ।

दिनाँक 13 दिसम्बर 2022 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राजीव कुमार शर्मा की याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन के सीएमडी एवम जनपद गाजियाबाद के डीएम को इस मामले में एक्शन लेकर लिए गए एक्शन की एक्शन टेकन रिपोर्ट 4 सप्ताह में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पेश करने के आदेश दिए है ।

साभार
राजीव कुमार शर्मा, मानव अधिकार पक्षकार

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