बेंगुलुरु की इस विशेष अदालत का फैसला,जिसमें पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर अपमानजनक पोस्ट के विषय में इंजीनियरिंग के एक छात्र को सुनाई 5साल की सजा क्या कुछ पूरा मामला?जाने

सुनील कुमार

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बारे में अपमानजनक फेसबुक पोस्ट पर इंजीनियरिंग के एक छात्र को पांच साल की जेल की सुनाई सजा।
केंद्रीय अपराध शाखा ने बताया कि बेंगलुरु के कचरकनहल्ली निवासी फैज रशीद फरवरी 2019 में गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। उसकी जमानत अर्जी हो गई थी खारिज।

तीसरे सेमेस्टर के इंजीनियरिंग के छात्र रहे रशीद को 14 फरवरी को उसकी फेसबुक पोस्ट के लिए जिसमें आरोपी ने जम्मू-कश्मीर में एक हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों की मौत का मनाया था जश्न के लिए किया गया था गिरफ्तार।
गिरफ्तारी के बाद रशीद का फोन कर लिया गया था जब्त और पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लैब में उसकी कराई जांच।

जांच के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं (आईपीसी) 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 124 ए (देशद्रोह) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) की धारा 13 के तहत आरोप पत्र किया था दायर।

बताते चले कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में 40 जवानों की हो गई थी मौत।एक आत्मघाती हमलावर ने बस में विस्फोटकों से लदे वाहन को मार दी थी टक्कर।काफिले में 78 बसें थीं, जिनमें लगभग 2,500 कर्मी जम्मू से जा रहे थे श्रीनगर। ..
हमले के कुछ दिनों बाद, भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी शिविरों पर किए कई हवाई हमले। जिसमें बड़ी संख्या में” आतंकवादी मारे गए और उनके बुनियादी ढांचे को कर दिया गया नष्ट।

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