बिना रजिस्ट्रेशन के ना चलाएं ई रिक्शा वरना भरना होगा जुर्माना
अपनी ई रिक्शा नगर व गली कूँचे में चलाने के लिए सरकारी आदेश अनुसार कुछ तरीकों पर अमल करना है ज़रूरी।
गत दिनों ई रिक्शा चालकों के लिए आये प्रशासनिक आदेश के तहत ई रिक्शा चलाने वालों को रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो गया है, ऐसे में जो रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन कराये चलते पाई गई तो उसे थाना पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। आदेश के आते ही ई रिक्शा चालकों में भय बना हुआ है व रजिस्ट्रेशन कहा व कैसे कराये उलझन में उलझे हुए है,
ई रिक्शा चालकों की इसी उलझन को सुलझाने की गरज से परिवहन विभाग बिजनौर में कार्यरत RTO मोहदय से पत्रकार बाबू अंसारी ने बात की तो उन्होंने इस समस्या के समाधान का तरीका बताया जिसके तहत सभी ई रिक्शा चालकों को अपनी ई रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए उस दुकानदार जिसकी दुकान ई रिक्शा बेचने का लाइसेंस प्राप्त किये हुए है और आपने उस दुकानदार से रिक्शा खरीदी है तो आप उसके पास जाए वो दुकानदार खुद उस ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराकर देगा, अगर बिना लाइसेंस प्राप्त दुकान से ई रिक्शा खरीदी है तो उस रिक्शा की खरीद के कागज़ लेकर ARTO बिजनौर कार्यालय में आये अपने कागज़ दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें।
घ्यान रहे वो ई रिक्शा चालक जिन्होंने पुरानी व बिना कागज़ात वाली रिक्शा खरीदी है वो अपनी ई रिक्शा को ना चलाये इस प्रकार की रिक्शा का संचालन अवैध माना जायेगा व रिक्शा जब्त कर ली जाएगी व आदेश की अवहेलना करने के एवज में जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
परिवहन विभाग बिजनौर के RTO मोहदय से मिली इस जानकारी के बाद हमने नगर पालिका परिषद स्योहारा के अधिशासी अधिकारी से भी इस समस्या के समाधान के बारे में बात की तो उनके अनुसार सभी ई रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है जो परिवहन विभाग से होता है वहा से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद स्थानीय नगर पालिकाओं में भी अपनी रिक्शाओं को पंजिकृत कराना अनिवार्य है। जो कि मामूली शुल्क देकर एक साल के लिए वेध होगा।
दोनो तरह की कागज़ी कारवाही को कराए बिना किसी रोकटोक के सभी ई रिक्शा चालक अपनी रिक्शा चला सकते है।
पत्रकार बाबू अंसारी द्वारा जनहित में जारी।