पावर कार्पोरेशन में कार्यरत कर्मियों की दुर्घटना या मौत?जाने पूरा खुलासा

पावर कारपोरेशन : ड्यूटी के दौरान आउटसोर्सिंग कर्मियों की दुर्घटना या मृत्यु? अब मिलेगी 7 लाख से ज्यादा की मदद, जानिए यहां सब

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग ने आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को लेकर बड़ा एलान कर दिया है। विभाग की ओर से आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलने वाली आर्थिक मदद को बढ़ा दिया है।

अब ड्यूटी के दौरान उपकेंद्रों और लाइन मरम्मत, परिचालन के दौरान मौत होने पर कर्मचारियों के परिजनों को साढ़े सात लाख (7.5 लाख) रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अभी तक 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मृतक कर्मी के परिजनों को देने का प्रावधान था।

यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने बताया कि मई 2017 के फैसले के मुताबिक मृत्यु पर परिजनों को पांच लाख रुपए देने की व्यवस्था थी। लेकिन अब आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कार्मिकों का 7.5 लाख रुपए का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने को कहा गया है। बीमा खर्च प्रीमियम भुगतान एजेंसी करेगी। यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू की गई है।

वहीं यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने अपने एक बयान में आउटसोर्स कर्मियों के साथ हो रही दुर्घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि डिस्कॉम द्वारा प्रत्येक वितरण क्षेत्र और मंडल स्तर पर शेड्यूल बनाकर आउटसोर्स कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य जल्द से जल्द आयोजित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कर्मियों के लिए मानकों के अनुरूप सुरक्षा उपकरण हेलमेट, दस्ताने, प्लायर, सुरक्षा बेल्ट, अर्थ चेन, सेफ्टी-शू की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी विद्युत दुर्घटना में यदि कोई लापरवाही पाई गई तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाही की जाएगी। अध्यक्ष ने यह भी निर्देशित किया है कि जहां भी ऐसी दुघर्टनाएं हों, वहां दुर्घटनाग्रस्त कार्मिक की पूरी देखभाल एवं इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था कराई जाए। साथ ही नियमानुसार अनुमन्य देय का भुगतान भी समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया है।

संवाद;
मो अरशद यूपी

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