नाबालिग किशोरी से शादी कर गर्भवती करने के जुर्म में पोस्को के तहत कार्रवाई
मुंबई
संवाददाता
दादर में नाबालिग लड़की से शादी करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में 19 वर्षीय युवक पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.
दादर पुलिस ने एक 19 वर्षीय मछली डिलीवरी बॉय के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
उस पर 14.9 वर्षी
य नाबालिग लड़की से कथित तौर पर शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है, जिससे वह गर्भवती हो गई।
पुलिस के अनुसार, यह अपराध 5 जून, 2024 से 9 जुलाई, 2025 के बीच दादर के सेनापति बापट मार्ग के पास हुआ। आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता से नाबालिग रहते हुए शादी की और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह चौंकाने वाली घटना पीड़िता के गर्भवती होने के बाद सामने आई।
पीड़िता, जो वर्तमान में साढ़े सात महीने की गर्भवती है, को इलाज के लिए राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी शिकायत के बाद, पुलिस ने 10 जुलाई को पोक्सो अधिनियम की धारा 12, 4, 6, 8 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 64 (2) (एम), 64 (2) (एफ), 65 (1), 68 के तहत मामला दर्ज किया।
साभार:अल्ताफ शेख