चेक बाउंस के मामले में इस महाशय को हुई जेल,सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नही!
तकीम अहमद ज़िला ब्यूरो
परासिया
चेक बाउंस करने में कन्हैयालाल झाडे को हुई जेल
समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया को मिला न्याय
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं
कन्हैया लाल झाडे पिता मोहपत झाडे उम्र 60 वर्ष रिंग टॉकीज के पास, बिजली ऑफिस के बाजू में, वार्ड नंबर 2 परासिया निवासी ने समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया पिता स्व. सालिकराम चौरसिया वार्ड क्रमांक 10 स्टेशन रोड परासिया निवासी से पांच लाख रुपए का लेनदेन कर गारंटी बतोर दो चेक दिया गया था। एक चेक 2 लाख राशि का था, दूसरा चेक तीन लाख राशि का जिसमे भुगतान दिनांक में बैंक खाते में प्रयाप्त राशि ना होने के कारण चेक का भुगतान नहीं हो पाया, जिसके कारण चेक बाउंस हो गया।
जिसके चलते समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने अधिवक्ता सूर्यकांत तारण की सलाह पर न्याय पाने हेतु एवं अपनी रकम की वसूली के लिए कन्हैया लाल झाडे के विरुद्ध परासिया न्यायलय में दिनांक 16-03-2016 को मुकदमा दायर किया था। इस केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया जिला छिंदवाड़ा श्री अल्तमस रहमान द्वारा 27-08- 2019 को कन्हैया लाल झाडे को एक माह की सजा एवं दो लाख रुपए की रकम एवं प्रतिकर 63000 रुपए एवं 359 द.प्र.स के आलोक में 8000 अतिरिक्त राशि सहित देने का दंड दिया था।
बता दें कि एस.सी. एन.आई.ए. प्रकरण क्रमांक 308/2016 घोषित निर्णय दिनांक 27-08-2019 से व्यथित होकर कन्हैया लाल झाडे ने जिला छिंदवाड़ा न्यायालय में अपील किया था। जिसका निर्णय 17 अक्टूबर 2023 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज समीक्षा सिंह अपर सत्र न्यायाधीश परासिया जिला छिंदवाड़ा द्वारा समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया के पक्ष में निर्णय दिया गया।
अपील आर्थी कन्हैया लाल झाडे के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर एक माह का कारावास एवं पूर्व निर्णय के अनुसार राशि प्रतिकर सहित देने का आदेश जारी किया। इस अपील केस में अधिवक्ता शिवचरण केसरवानी एवं सह अधिवक्ता अरुण यदुवंशी ने समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।