अबकी बार मोटर पॉलिसी में किया गया बदलाव, 15 के बजाय 20साल तक चलाई जा सकेगी गाड़िया

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मोटर पॉलिसी बदली तो वाहनों की उम्र बढ़ी! अब 15 नहीं 20 साल चला सकेंगे
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केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत अब 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण 20 साल तक किया जा सकता है। पहले यह सीमा 15 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। यह नियम “सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (तीसरा संशोधन), 2025” के तहत 20 अगस्त 2025 से लागू हो गया है।

फिटनेस सर्टिफिकेट:

15 साल से अधिक पुराने वाहनों को चलाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। यदि वाहन फिटनेस टेस्ट पास करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए शुल्क बढ़ा दिया गया है।

▪️मोटरसाइकिल: ₹2,000
▪️हल्के मोटर वाहन (LMV, जैसे कार): ₹10,000
▪️थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल: ₹5,000
▪️इम्पोर्टेड टू-व्हीलर: ₹20,000
▪️इम्पोर्टेड फोर-व्हीलर: ₹80,000
▪️अन्य वाहन: ₹12,000
▪️इंसान चलित गाड़ी (Invalid carriage): ₹100…

साभार;मोहमद राशिद खान

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