पेसा एक्ट कानून के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन

संवाददाता तकीम अहमद
जुन्नारदेव

पेसा एक्ट कानून के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन

सचिव सहायक सचिव सहित महिला बाल विकास विभाग एवं अन्य विभागों ने प्राप्त किया प्रशिक्षण

जुन्नारदेव — स्थानीय जनपद पंचायत सभागार में पेसा एक्ट कानून के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 23 नवंबर बुधवार को किया गया इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सचिव सहायक सचिव महिला बाल विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिन्होंने इस एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया पेसा अधिनियम 1996 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसी के तहत जनपद पंचायत जुन्नारदेव सभागार में पेसा अधिनियम 1996 से जुड़ी समस्त जानकारियों का विवरण उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव के प्राध्यापक डॉ प्रकाश अजवानी एवं प्रोफेसर आरडी वाडिवा द्वारा दिया गया।

पेसा अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के तहत प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक में लागू किया गया है। जिसमें यहां के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को इस अधिनियम के तहत आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का समग्र लाभ मिल सकेगा।

इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद अब आदिवासियों को उनके क्षेत्र के जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों पर पूर्ण अधिकार हो जाएगा। यह अधिनियम आदिवासियों के समग्र विकास की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होगा।

मास्टर ट्रेनर द्वारा आदिवासियों को मिलने वाले समस्त लाभ और इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें प्राप्त होने वाले अधिकारों से उपस्थित प्रशासनिक अमले को अवगत कराया गया साथ ही प्रत्येक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति तक इस लाभ को पहुंचाने की कार्यवाही पूर्ण करने की बात भी कही गई प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जनपद सभागार खचाखच भरा रहा और बड़ी संख्या में मास्टर ट्रेनरो द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

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