केंद्र ने SC से कहा:सरकारी योजनाओं से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च !
रिपोर्टर.
केन्द्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा बढाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ को अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सूचित किया कि आधार को जोडने की समय सीमा दिसंबर के अंत में खत्म हो रही थी, जिसे अगले साल 31 मार्च तक बढा दिया गया है।
वेणुगोपाल ने कहा, ‘हमने इसे 31 मार्च, 2018 तक बढाने का फैसला किया है’ !
इन योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकतार्ओं के वकील ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से भी आधार को जोड़ने की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया।
याचिकाकतार्ओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि हालांकि सरकार ने समय सीमा अगले साल मार्च तक बढाने का फैसला किया है लेकिन इसके बावजूद आधार से संबंधित मुख्य मामले पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी नहीं कहा है कि जो अपने आधार को बैंक खातों या मोबाईल नंबर से नहीं जोडना चाहते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
दीवान ने कहा, ‘इस मामले में अंतिम सुनवाई जरूरी है।
वे बयान दे सकते हैं कि जो लोग आधार जोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अटार्नी जनरल ने जब यह कहा कि उन्हें कुछ बिन्दुओं पर निर्देश प्राप्त करने हैं तो पीठ ने केन्द्र से कहा कि सोमवार को इसका उल्लेख करे।