कथित बलात्कारी बाबा पर उच्चतम न्यायालय का फैसला पड़ा भारी करे तो क्या करे ?
रिपोर्टर,
उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उनसे न्यायिक हिरासत में ही राजस्थान में अपना इलाज कराने को कहा. आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी।
न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ ने कहा कि यदि आसाराम इलाज कराना चाहते हैं तो वह न्यायिक हिरासत में रहते हुए जोधपुर के एम्स या राजस्थान आयुर्वेद अस्पताल में इलाज करा सकते हैं?
आसाराम ने अदालत से कहा था कि वह दिल्ली मेंआयुर्वेदिक इलाज कराना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें एक महीने की अंतरिम जमानत की जरूरत है ?
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