उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़िता को.₹ 35 लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश ,क्या है पूरा मामला?जाने सिर्फ यहां

डॉक्टर अरूण कुमार मिश्र

उत्तराखंड सरकार ने पीड़िता को 1 लाख 80 हजार का दिया था मुआवजा।

पीड़िता ने याचिका में 50 लाख के मुआवजा के साथ नौकरी और मेडिकल सुविधा देने की …की थी मांग। गुलनाज खान नामक पीडिता से जुड़ा है यह मामला ।
गुलनाज पर 12 वीं क्लास में पढ़ने के दौरान हुआ था एसिड अटैक। एसिड अटैक में 60 प्रतिशत से ज्यादा जल गई थी गुलनाज एक लड़के ने प्रेम-प्रसंग में ठुकराए जाने के बाद एसिड से कर दिया था हमला।

गौर तलब हो कि इस हमले में पीड़िता गुलनाज का पूरी तरह जल गया था दाहिना कान और दूसरे कान की 50 प्रतिशत चली गई थी सुनने की क्षमता। पीड़िता के चेहरे और छाती के साथ ही शरीर के ऊपरी क्षेत्र में जिसमें हाथ भी था शामिल सब में आई थीं गंभीर जलन और चोटें।
जिस लड़के ने इस घिनौने कृत्य को दिया था अंजाम.उसको एक अलग केस में सुनाई गई सजा .

गुलनाज़ के साथ हुए इस जघन्य अपराध की प्रतिपूर्ति क्या राज्य सरकार के द्वारा हो सकती है जो उसकी सुरक्षा और एक उनके इज्जत से जीने के अधिकार को बनाए रखने में रहा अक्षम।2019 में यह प्रश्न गुलनाज खान द्वारा याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया।

इस पर अंतिम सुनवाई के दौरान  सरकार की ओर से यह पक्ष रखा गया कि गुलनाज को हर चीज का एक अलग फोरम पर देना चाहिए.प्रमाण, उच्च न्यायालय में सीधे नहीं करनी चाहिए रिट याचिका।

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