बुलडोजर वाली कार्रवाई कानूनी कार्रवाई है क्या, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस और तीन दिन में मांगा जवाब
लखनऊ
संवाददाता
मो अरशद
मामला बुलडोजर का
नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है .जो बुलडोजर की कार्यवाई हुई है क्या वह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है या नही?
वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने जमीयत की तरफ से बहस करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ध्वस्तीकरण की कार्यवाई चल रही है। जिसमे बयान दिया जा रहा है कि ये गुंडे है। ऐसे में ध्वस्तीकरण हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी में बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और उसे जायज ठहराने की . की जा रही है कोशिश!
अधिवक्ता सी यू सिंह ने कहा कि यूपी में लोगो को पत्थरबाज गुंडा करार देकर गिराए जा रहे है मकान और बिल्डिंग।
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए मिलेगा समय।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह के विध्वंस केवल अधिनियम के अनुसार हो सकते हैं।हम अगले सप्ताह मामले की करेंगे सुनवाई।
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई शुरू की। जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि राज्य में संपत्तियों का कोई और विध्वंस उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोपन्ना एवम जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने इस मामले की किया सुनवाई।