जाने पीड़ित रोहिंग्या शरणार्थीयो की हिमायत में SC ने दिया अहम फैसला !

रिपोर्टर.
भारत में उच्चतम न्यायालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बताने और उन्हें वापस जाने पर विवश करने के केन्द्र सरकार के पक्ष को मानने से इंकार करते हुए शरणार्थियों को देश से बाहर निकाले जाने पर रोक लगा दी है!
शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार के फ़ैसले पर उठे विवाद को लेकर दायर याचिकाओं पर 21 नवंबर से विस्तृत सुनवाई की जायेगी, इस दौरान आकस्मिक परिस्थितयां उत्पन्न होने पर याचिकाकर्ता निदान के लिये उसके पास जा सकते हैं।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।
रोहिंग्या पर चल रही बहस के बीच कोर्ट अब इस बात पर भी नजर रखेगी कि अगली सुनवाई तक रोहिंग्या शरणार्थियों को देश से न निकाला जाए।
साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों को भी हमें ध्यान में रखना होगा।
इस मामले में आज संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस नहीं भेजने का केन्द्र को सुझाव दिया।
पीठ ने कहा कि समूचे रोहिंग्या मुस्लिमों के मसले को राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित, श्रमिक हित और बच्चों, महिलाओं, बीमार और निर्दोष व्यक्तियों जैसे विभिन्न पहलुओं से देखना होगा !