क्यो न हो मासूम बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त ?

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रिपोर्टर.

मा.सरवोच्च न्यायालय ने देश के तमाम राज्यों से मांगा जवाब।

“बच्चों को बेचे जाने से शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता,
देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है, उन्हें सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है!

इस सख्त टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी पर सभी राज्यों से जवाब तलब किया है !
बता दें कि मामला पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के अनाथालय से 17 बच्चों की तस्करी से जुड़ा है।

NCPCR (नेशनल कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स) का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन तस्करी रैकेट को शह दे रहा है !
NCPCR ने इस मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

लेकिन राज्य सरकार की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने NCPCR के खिलाफ आदेश दे दिया।
हाई कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर कार्रवाई NCPCR के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

इसके खिलाफ कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.।

आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को सुनवाई के लिए मंज़ूर कर लिया।
कोर्ट ने इस मसले को बेहद गंभीर बताते हुए सुनवाई का दायरा बढ़ा दिया।
कोर्ट ने कहा कि वो देश के सभी अनाथालयों के मैनेजमेंट पर सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वो अपने यहाँ के अनाथालयों के प्रबंधन पर दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें।
मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

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