हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए टीवी चैनलों को क्यों लगाई लताड़?

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट–

मीडिया में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए टीवी चैनलों को लताड़ लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान ऐंकर की बड़ी जिम्मेदारी होती है।
उसे हेट स्पीच रोकनी चाहिए।
सरकार पर भी सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आखिर सरकार मूक दर्शक क्यों बनी रहती है।

पिछले साल फाइल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा, मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले भाषणों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में ऐंकर की जिम्मेदारी है कि वह हेट स्पीच को रोके।

जस्टिस जोसेफ ने कहा, प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि सीमा रेखा कहां है। उन्होंने कहा, हेट स्पीच कई तरह की हो सकती है। यह वैसे ही है जैसे कि किसी की हत्या कर दी जाए या फिर उसे धीरे-धीरे मारा जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार को कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करनी चाहिए लेकिन कम से कम इस मामले में कोर्ट का सहयोग करना चाहिए।

अगली सुनवाई 23 नवम्बर।

संवाद
अरविंद सिंह यूरेटी

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